उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के मामले लगातार तेजी के साथ आते रहे हैं। बिजली चोरी की मामलों में चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रही है लेकिन अबकी बार बिजली विभाग में एक अजीब तरीका निकाल लिया है जिससे चोरों को राहत मिलने वाली है।
बिजली चोरी करने पर कबूल किया जुर्म तो कम लगेगा जुर्माना
अक्सर देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के मामले लगातार तेजी से सामने आते हैं। जिन पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार बिजली विभाग कार्रवाई भी करता दिखाई देता रहा है लेकिन मामलों पर कमी कम लग पाई है। ऐसे में बिजली विभाग ने एक नया तरीका निकाल लिया है जिसके तहत बिजली की चोरी करने वाले लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। बताते चलें कि बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के लिए एक स्कीम निकाली है और कहा है कि अगर कोई भी बिजली की चोरी करता है तो वह बिजली घर पहुंच कर बिजली विभाग के अधिकारियों से कहता है कि उसने बिजली चोरी की है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा बस उसको थोड़ा सा जुर्माना जरूर देना होगा।
इस तरीके से देना होगा जुर्माना
बिजली विभाग ने बिजली की चोरी की मामलों पर रोक लगाने के लिए जो स्कीम चलाई है उसके तहत बताया गया है कि किस तरीके से बिजली चोरी करने वाले अपना जुर्म कबूल कर सकते हैं और उनका क्या फायदा मिलेगा। बताते चले अगर किसी के मीटर में रिमोट लगा रहा, जिससे वह हर महीने 200 यूनिट बिजली का बिल जमा करता रहा। अब वह जिस दिन जुर्म कुबूलेगा, उससे पहले के तीन महीने में 600 यूनिट का बिल जमा किया होगा, जो लगभग 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बना होगा। अब जुर्माने के रूप में इसी 600 यूनिट का बिल दोगुने रेट (13 रुपये प्रति यूनिट) की दर से चुकाना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर नो डिस्पले और स्टोर रीडिंग का भी जुर्माना लगेगा। कई बार लोग किसी के बहकावे में आकर मीटर की सील तोड़कर उसे स्लो करवा लेते हैं। ऐसे में अगर वह खुद जुर्म कबूल कर लेते हैं तो बिजली विभाग उन्हें थोड़ी राहत दे सकती है। अगर वह अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं और बिजली चोरी से चलाते रहते हैं तो जब चेकिंग में पकड़े जाएंगे तो उन पर 12 महीने का जुर्माना लगेगा और इसी के साथ-साथ बिजली की चोरी करने वाले व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है।