शहबाज की याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने किया खारिज

 
शहबाज की याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने किया खारिज
शहबाज की याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने किया खारिजलंदन, 12 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाने के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ की याचिका को खारिज करते हुए मेल ऑन संडे के प्रकाशक के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अखबार की ओर से प्रकाशित एक लेख में आरोप लगाया गया था कि शरीफ ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हुए ब्रिटेन सरकार की सहायता राशि की चोरी और शोधन किया था।

शरीफ ने जनवरी 2020 में इस आरोप के खिलाफ मानहानि का दावा किया। इस साल मार्च में अखबार ने शरीफ के मानहानि के मुकदमे पर 50 पेज का जवाब दिया था।

किंग्स बेंच डिवीजन के जस्टिस निकलिन द्वारा 9 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार शरीफ और यूसुफ के कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध को अदालत ने अस्वीकार कर दिया और मुकदमें पर हुए खर्च के लिए अखबार को भुगतान करने को कहा।

शरीफ को 23 नवंबर तक प्रतिवादी को 30 हजार पाउंड की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

--आईएएनएस

सीबीटी/एएनएम

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