ईडी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दो कारोबारियों की चार दिन की और रिमांड मिली

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दो कारोबारियों शरत रेड्डी और बिनॉय बाबू की चार दिन की हिरासत बढ़ा दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में हिरासत में रखा था।
 
ईडी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दो कारोबारियों की चार दिन की और रिमांड मिली
ईडी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दो कारोबारियों की चार दिन की और रिमांड मिली नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दो कारोबारियों शरत रेड्डी और बिनॉय बाबू की चार दिन की हिरासत बढ़ा दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में हिरासत में रखा था।

ईडी ने अदालत के सामने बहस करते हुए कहा कि उसे कुछ गवाहों और दस्तावेजों के साथ आरोपियों का सामना करने के लिए और हिरासत में लेने की जरूरत है।

कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद उनके कदम को मंजूर कर लिया।

दोनों आरोपियों को ईडी ने 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

रेड्डी और बाबू दक्षिण भारत के कारोबारी हैं।

सूत्र ने कहा, रेड्डी अरविंदो फार्मा फर्म चलाते हैं जबकि बाबू पर्नोड रिकॉर्ड फर्म चलाते हैं। वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कारोबारी हैं।

इसने यह भी कहा कि सिसोदिया और कुछ शराब कारोबारी सक्रिय रूप से शराब के लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ को लोक सेवकों के लिए प्रबंधित करने और हटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी) अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी) आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त (आबकारी) पंकज भटनागर टेंडर के बाद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने में सहायक थे।

सीबीआई ने अब तक इस मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं।

--आईएएनएस

एचएमए/एएनएम

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