नई दिल्ली: 1 जुलाई 2017 से ‘एक देश एक कर’ के तहत नई कर व्यवस्था GST लागू हो चुकी है। इसके बाद किमतों में बदलाव को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार एक बड़ा बयान देते हुए उत्पादकों और वितरकों को कड़ी चेतावनी दी है।
मंत्री ने कहा कि स्टॉक में रखे उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी की GST के बाद बदली हुई कीमतों को दिखाएं, यदी ऐसा नहीं किया जाता है तो उनपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। पासवान ने आगे कहा कि हमने GST के बाद वस्तुओं की बदली हुई कीमतें सामानों पर तत्काल छापने से संबंधित एक आदेश जारी किया है।
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उन्होंने कहा कि ऐसे में लगभग सभी सामान पर दो कीमतें छपी होंगी- एक पहले की और दूसरी GST के तहत नई कीमत होगी। यह प्रक्रिया को 30 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि इसके बाद वस्तुओं पर सिर्फ जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें ही छपी होंगी।
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ग्राहकों को सुविधा देते हुए मंत्री ने ऐलान किया कि उनका मंत्रालय जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना बना रहा है, इस नंबर पर वैसे ग्राहक अपनी शिकायत दे सकते हैं, जिनकों ऐसा लगता है कि GST के बाद उनसे किसी सामान को लिए गलत कीमत ली जा रही है।